ऑपरेशन करने की एवज में 15 हजार की रिश्वत लेने के मामले में महावीर नगर तृतीय निवासी अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. ओम प्रकाश मालव एवं मेडिकल स्टोर संचालक रमेश महावर की जमानत अर्जी न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रमोद कुमार मलिक ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर खारिज कर दी। सोमवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय ने 22 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।
केपाटन निवासी कुलदीप मीणा ने 5 जून को शिकायत में उसने बताया कि उसका रिश्तेदार लोकेश मीणा बूंदी के पं. बृजसुंदर शर्मा सामान्य चिकित्सालय में भर्ती था। डॉ. मालव ने सामान्य अस्पताल बूंदी में ही ऑपरेशन करने की एवज में 15 हजार रुपए की मांग की। एसीबी ने दोनों को पकड़ा था।
घूस लेने के आरोपी जेईएन को जेल भेजा
न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रमोद कुमार मलिक ने घूस के आरोपी बारां के समरानिया जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के जेईएन गंपा प्रमोद को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
एसीबी सीआई ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि सिरसोद कला निवासी परिवादी रामकिशन किराड़ ने 9 जून को एसीबी चौकी बारां में शिकायत दी थी कि समरानिया स्थित उसके घर पर बिजली मीटर बदलवाने के लिए बिजली निगम कार्यालय केलवाड़ा में पत्र पेश किया था।
उसकी निर्धारित राशि भी जमा करवा दी थी। जब वह जेईएन प्रमोद से मिला तो उसने 10 हजार रुपए ले लिए और 10 हजार रुपए की मांग करने लगा। एसीबी ने जेईएन काे 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम ने उसे बुधवार काे जज के समक्ष पेश किया था।
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