राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर नगर निगम के आयुक्त व यूआईटी बीकानेर के सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता गोपालदास पनिया की ओर से अधिवक्ता मधुसूदन पुरोहित ने एक रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि वर्ष 1981 में बोली में याचिकाकर्ता को प्लॉट आवंटित हुआ था।
विवाद होने की वजह से याचिकाकर्ता प्लॉट पर निर्माण नहीं करा पाया। विभाग ने भी उसके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवाई। निगम व यूआईटी इस संबंध में एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जस्टिस विजय विश्नोई ने इसे गंभीरता से लेते हुए निगम आयुक्त व यूआईटी सचिव को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।
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