40 हजार रुपए रिश्वत लेने के मामले में न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अमोद कुमार मलिक ने मंगलवार को आरोपी वरिष्ठ सहायक दीपक वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। परिवादी ईश्वर सिंह ने 19 अक्टूबर 2020 एक शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा देहात से आराेपी के खिलाफ बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की। एसीबी ने शिकायत पर रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया और उसके बाद शिक्षा विभाग झालावाड़ के वरिष्ठ सहायक दीपक वर्मा को परिवादी से 40 हजार रुपए रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए गिरफ्तार किया। उसके बाद रंगलाल मीणा एडीपीसी को गिरफ्तार किया था।
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