अब अवैध रूप से सड़कों पर खड़ी होने वाली निजी व लोक परिवहन की बसों पर होगी कार्रवाई। रोडवेज प्रशासन इसे लेकर गंभीर है। भास्कर में छपी अवैध बसों की पार्किंग की खबर के बाद रोडवेज प्रशासन एक्शन में आया है। रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने अवैध बसों को लेकर दो पत्र लिखे हैं, जिसमें अवैध बसों को सड़क पर खड़ा होने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

पहला पत्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखा गया है, जिसमें भास्कर की खबर का हवाला देते हुए सिंधी कैंप व आसपास की कॉलोनियों व मुख्य मार्गों पर पार्किंग की जाने वाली बसों को अवैध मानते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा पत्र लोक परिवहन बसों की गलत पार्किंग को रोकने और सिंधी कैंप के बाहर से सवारियां ले जाने के संबंध में पुलिस कमिश्नर के नाम लिखा गया है।

रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि जयपुर शहर से संचालित होने वाली जाने वाली जो भी निजी बसें हैं, उनकी पार्किंग सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में दैनिक भास्कर में ‘सड़कों पर निजी बसों की अवैध पार्किंग, 700 निजी बसों का अवैध संचालन, स्थानीय निवासी हो रहे हैं परेशान’ शीर्षक से खबर भी छपी हैं।

सिंधी कैंप आने वाले यात्री पहले अतिक्रमण व अवैध बसों की वजह से परेशान होते हैं। अवैध बसों का संचालन जयपुर के अलग-अलग रूटों पर किया जा रहा है और रात को इनकी पार्किंग भी जयपुर शहर में ही होती है। इन्हें रोका जाना चाहिए। इससे रोडवेज को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसलिए अवैध बसों पर कार्रवाई की जाए।

बसों के अवैध संचालन से रोडवेज की आय पर पड़ा विपरीत असर
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने लोक परिवहन बस सेवा को परिवहन विभाग की अधिसूचना द्वारा निर्धारित बस स्टैंड न्यू आतिश मार्केट गेट नं. 2 दक्षिण साइड से संचालन सुनिश्चत करवाने के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा हैं। राजेश्वर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जयपुर नगरीय सीमा में राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों के लिए गुर्जर की थड़ी के न्यू आतिश मार्केट के दक्षिण साइड गेट नंबर 2 को ही स्टैंड बनाया गया है।

इसके बावजूद लोक परिवहन की बसें केन्द्रीय बस स्टैंड सिन्धी कैम्प के आसपास से बसों का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, जिससे रोडवेज की आय पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए पुलिस कमिश्रर जयपुर को शहर में संचालित अवैध लोक परिवहन व निजी बसों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके इनके अवैध संचालन व अवैधा पार्किंग की रोकथाम करने के साथ ही निर्धारित बस स्टैंड व मार्ग पर संचालन करवाने के लिए पत्र लिखा गया है।
14 साल से रोक के बावजूद दौड़ रहे हैं भारी वाहन
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2006 के द्वारा जयपुर शहर में चांदपोल से रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा से चांदपोल एवं वनस्थली मार्ग को भारी वाहनों के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया है। इसके बावजूद इस आदेश का उल्लंघन कर अवैध व निजी वाहनों द्वारा सिंधी कैम्प बस स्टैंड के बाहर एवं आसपास इन वाहनों की अवैध रूप से पार्किंग एवं बुकिंग की जा रही है।

जिससे सिंधी कैम्प बस स्टैंड में प्रवेश करने से पहले यात्रियों को बाहर जाने, अतिक्रमण की कड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। साथ ही सिंधी कैम्प बस स्टैंड में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने वाली रोडवेज बसों को भी अवैध वाहनों की पार्किंग के कारण जाम में फसना पड़ता है। इन अवैध वाहनों द्वारा शहर के चारों दिशाओं में अलग-अलग रूटों पर संचालन किया जा रहा है।



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स्टेशन रोड पर सड़क के दोनों ओर बसों की अवैध पार्किंग बनी लोगों के लिए परेशानी का कारण।
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