प्रदेश के राज्यपाल द्वारा केबीनेट की ओर से मांग के बावजूद भी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने पर राज्यपाल को पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की है। अधिवक्ता शांतनु पारीक की ओर से दायर पीआईएल में अदालत से आग्रह किया है कि वह केन्द्र सरकार को निर्देश दे कि वह राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करे।
इस पीआईएल पर आगामी दिनों में सुनवाई की संभावना है। पीआईएल में कहा कि केबीनेट ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया था। लेकिन राज्यपाल ने सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी है। इसलिए राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 सपठित अनुच्छेद 174 के तहत अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं।
वहीं उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। पीआईएल में कहा कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए उन्हें तो किसी याचिका में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है ।
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