छह साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले पुलिस थाना किशनगढ़ निवासी धनकड़ पुत्र पूरण रेगर को पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने बीस साल कारावास से दंडित किया है। न्यायाधीश आरएल मूंड ने धनकड़ को आईपीसी और पोक्सो की अलग अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए 30 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।


पोक्सो मामलों की विशेष अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 दिसंबर 2018 को किशनगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसका पड़ोसी धनकड़ उसकी छह साल की बेटी और नाबालिग बेटे को जंगल में ले गया। वहां उसने बेटे को 40 रुपए देकर चीज लाने के लिए दुकान पर भेज दिया।

बच्चा जब दुकान से चीज लेकर वापस जंगल में गया तो अपनी बहन को रोते हुए पाया। वह उसे लेकर घर आ गया और अपने पिता को पूरी घटना बताई। प्रथमदृष्टया ही बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आ गई और आरोपी की खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मुल्जिम को खोज निकाला और उसे गिरफ्तार कर मेडिकल जांच करवाई गई।

पुलिस ने बच्ची के मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए। बच्ची ने आरोपी द्वारा किए गए दुष्कर्म के बारे में बताया। पुलिस ने धनकड़ के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी जिस पर विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार ने अभियोजन की ओर से 9 गवाहों के बयान कराने के साथ ही 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए जिसके आधार पर अदालत ने धनकड़ को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।



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Special court imprisoned for 20 years for raping a six-year-old innocent
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