मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर के न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने कोविड-19 में ऑनलाइन सुनवाई करते हुए दो राजीनामे करवाए। एक पक्ष को 5 लाख व दूसरे पक्ष को 6 लाख रुपए का क्लेम दिलवाया है। एडवोकेट गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सुगना राम गुर्जर पुत्र बोदूराम गुर्जर निवासी कांबरिया बास, दांतारामगढ़ 13 जून 2018 को पैदल घर जा रहे थे। इस दौरान एक ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस पर पत्नी गीता देवी व उनके तीन पुत्रों ने कोर्ट में क्लेम के लिए केस किया था।

परिवार को राजीनामे के तहत 5 लाख रुपए दिए गए। वहीं एक अन्य मामले में नरेंद्र पुत्र रेखाराम खोखर निवासी धोद 16 दिसंबर 2018 को बाइक से पावटा से सीकर आ रहा था। नीमकाथाना पावटा बाईपास पर एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। जिससे उसके 3 फ्रैक्चर हो गए। पीड़ित पक्ष ने एमएसिटी कोर्ट में केस किया था। लाइन राजीनामे के तहत पीड़ित को 6 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया गया। पीड़ित पक्ष के वकील कपिल चौधरी व पोकरमल भींचर तथा कील गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर के न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने ऑनलाइन राजीनामा करवाया है।



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