लांबड़ा प्रकरण में राज्य सरकार ने पांच बीघा भूमि ग्राम पंचायत रावतसर के अधीन किए जाने की राजकीय स्वीकृति के आदेश की प्रति बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच बाड़मेर के प्रतिनिधि मंडल को सुपुर्द की।
एकता मंच के संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने बताया कि नौ सूत्री मांगों को लेकर 61 दिन से दिए जा रहे बेमियादी धरने के 61वें दिन राज्य सरकार ने गडरारोड तहसील के ग्राम पंचायत रावतसर के खसरा नम्बर 2092/827 रकबा 105 बीघा भूमि किस्म खालसा घोषित में से पांच बीघा भूमि जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत विकास हेतु सशर्त आरक्षित है को राजस्थान राजस्व भू अधिनियम की धारा 1956 की धारा 102 क के तहत रावतसर ग्राम पंचायत के अधीन करने के आदेश सरकार ने जारी किए है।
जिला कलेक्टर बाड़मेर विश्राम मीणा ने प्रतिनिधि मंडल को आदेश की प्रति सुपुर्द करते हुए कहा कि सरकार एक ओर आदेश जारी करके भील आदिवासियों को बसाने की आदर्श व्यवस्था की जाएगी। जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि आप भूमि आंवटन के आदेश के बाद धरना समाप्त करने का कहा इस पर संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने कहा कि एकता मंच की कार्यकारिणी को आदेश की प्रति मिलने के बाद बैठक की जाएगी।
उस बैठक में जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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