हाईकोर्ट ने अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के 28 सितंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इंकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में दखल नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एसके शर्मा ने यह आदेश भरतसिंह की याचिका खारिज करते हुए दिया। याचिका में कहा था कि 3 फरवरी 2020 को लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की कुछ पंचायतों को नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में शामिल कर लिया था।
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