राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगीत लोढा और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयु की गणना एक जुलाई से करने को चुनौती देेने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी व सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही महिला याचिकाकर्ता का आवेदन ऑफलाइन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
याचिकाकर्ता प्रीति सांदू की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने वीसी के जरिए बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गत 2 नवंबर को कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य के 918 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष का आधार 1 जुलाई 2020 को रखा गया।

अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास इस पद के लिए सभी शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन आयु की गणना एक जुलाई होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रही है, जबकि नियमानुसार 1 जनवरी 21 होनी चाहिए। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गत 23 नवंबर 2020 को राजस्थान तकनीकी अभियांत्रिकी सेवा नियम 2010 के अंतर्गत एक और विज्ञापन जारी जारी किया गया था, जिसमें आवेदक की न्यूनतम आयु आधार 21 वर्ष दिनांक 1 जुलाई को नहीं होकर विज्ञापन के बाद 1 जनवरी है। इसी प्रकार राजस्थान न्यायिक सेवा नियम में भी न्यूनतम आयु आधार अगले वर्ष की 1 जनवरी को रखा गया।



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