ओवरलाेड ट्रेवल्स बसाें के संचालन पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। दाे दिन में 15 से अधिक बसाें के चालान बनाकर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया। ओवरलाेड ट्रेवल्स बसाें के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आरटीओ जेपी बैरवा ने बताया कि परिवहन विभाग ने अभियान शुरू किया। ट्रेवल्स बसों की छतों पर रखा सामान खाली कराया। वहीं क्षमता से ज्यादा यात्री बिठाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
दैनिक भास्कर में ट्रेवल्स बसें बनी मालगाड़ी शीर्षक से समाचार प्रकाशित हाेने के बाद आरटीओ जेपी बैरवा ने विभाग के उड़न दस्ताें काे ओवरलाेड ट्रेवल्स बसाें के खिलाफ विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीते दाे दिन में परिवहन विभाग ने 15 से अधिक ट्रेवल्स बसाें काे पकड़ा। बसाें की छताें पर रखा सामान खाली कराया।
क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर ट्रेवल्स बसाें काे सीज करने की कार्रवाई की। जिस ट्रेवल्स बस के फाेटाे दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुए उस बस के चित्ताैड़आते ही सीज कर जुर्माना लगाया। आरटीओ जेपी बैरवा ने बताया कि एक महीने में 35 से अधिक ट्रेवल्स बसाें के चालान परिवहन विभाग के उड़न दस्ताें ने बनाकर करीब साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सभी निरीक्षकाें काे निर्देश दिए कि सामान परिवहन करने एवं क्षमता से अधिक यात्री बिठाने वाले वाली ट्रेवल्स बसों पर तत्काल कार्रवाई करें।
ई-वे बिल सिस्टम से ऑटाेमेटिक चालान
ई-वे बिल सिस्टम को परिवहन विभाग के वाहन 4.0 सिस्टम से इंटिग्रेट किया हुआ है। जैसे ही कोई बस मालिक अपनी बस में सामान का लदान करता है सिस्टम ऑटो चालान जनरेट कर देता है जिसका जुर्माना भी 10000 रुपए है। यदि कोई बस महीने में 30 बार भी सामान लेकर जाएगी तो ऑटो चालान सिस्टम से उसके विरूद्ध 30 चालान दर्ज हो जाएंगे और 3 लाख का जुर्माना हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑटो चालान को मोटर वाहन अधिनियम में जोड़ा है। अत सभी बस मालिकों से आग्रह है कि भारी जुर्माना राशि और दुर्घटनाओं से बचने के लिए बसों में अंदर या बाहर छत पे सामान के परिवहन से बचें। ई-वे बिल सिस्टम से चालान बनाए जा रहे हैं।
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