जयपुर मेट्राे कोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव को चुनौती देने के मामले में मेयर सौम्या गुर्जर, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2021 तक जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह निर्देश वार्ड 93 की पार्षद व मेयर प्रत्याशी रहीं दिव्या सिंह की चुनाव याचिका पर दिया।
याचिका में कहा कि कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत पार्षद पद के उम्मीदवार को संबंधित निगम का मतदाता होना जरूरी है। सौम्या गुर्जर वर्ष 2011 में जयपुर की मतदाता बनी थी। वहीं बाद में वह करौली के देवरी की मतदाता बन गई और वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक करौली जिला परिषद की सदस्य भी रही।
करौली की मतदाता बनने के चलते उनका जयपुर से मतदाता का अधिकार अपने आप ही समाप्त हो गया, क्योंकि नियमानुसार एक व्यक्ति एक ही स्थान पर मतदाता हो सकता है। सौम्या गुर्जर के आवेदन पर करौली की मतदाता सूची से 3 नवंबर को उनका नाम हटा दिया, लेकिन उन्होंने जयपुर में अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं किया।
ऐसे में सौम्या गुर्जर मतदान के समय ग्रेटर निगम की मतदाता नहीं थी। इसलिए वे मेयर निर्वाचित होने की योग्यता भी नहीं रखती। सौम्या का मेयर पद पर निर्वाचन रद्द किया जाए। वहीं कोर्ट ने जयपुर ग्रेटर के वार्ड 134 से भाजपा प्रत्याशी रहे रघुनाथ अग्रवाल का नामांकन रद्द करने के मामले में भी रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य सक जवाब देने के लिए कहा है।
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