राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बड़ी खबर आई है। 1 मार्च से भत्ता मिलना था, लेकिन नहीं मिल पा रहा।
राज्य सरकार ने 1 मार्च से बेरोजगारी भत्ता शुरु करने की बात कह दो दी, लेकिन पिछले दस दिनों से भत्ते के लिए बनाया गया पोर्टल ही बंद है। इसके चलते इस योजना के शुरु होने पर संशय के बादल छाए हुए हैं। विभागीय साइट पर ना तो आवेदन अपलोड हो रहे हैं और ना ही कोई सूचना मिल पा रही है। इसके चलते रोजगार विभाग यह सूचना देने में भी असमर्थ है कि आज तक कितने बेरोजगार युवाओं ने भत्ते के लिए आवेदन किया गया है। इतना ही नहीं आज तक इस योजना के लिए कोई गाइड लाइन ही जारी नहीं हुआ है। जो आवेदन भरवाए जा रहे हैं वो पुरानी योजना के नियमों के तहत ही भरवाए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूर्व सरकार की अक्षत योजना को बंद करके इसके स्थान पर मुख्यमंत्री युवा संबलन योजना 2019 की शुरुआत की है। इसमें बेरेाजगार पुरुषों को 3000 रुपए प्रतिमाह तथा बेरोजगार युवतियों को 3500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने हैं। पोर्टल बंद होने से समय पर भत्ता मिलना मुश्किल हो रहा है। रोजगार विभाग अभी जो भत्ता दे रहा है वह पिछली योजना का ही दे रहा है।


दूरस्थ शिक्षा को लेकर संशय
भत्ता लेने की सबसे बड़ी बाधा डिग्री की है। नियमों के अनुसार राजस्थान के विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले युवाओं को ही भत्ता दिया जाएगा। इस बात को लेकर कोई निर्देश नहीं है कि दूरस्थ शिक्षा से स्नातक करने वाले युवाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा या नहीं । इसमें कोटा विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से शिक्षा ले चुके हजारों स्नातक युवा संशय में है कि वो आवेदन करें या नहींं। इसके बारे में भी कोई निर्देश नहीं आए हैं। ईमित्रों पर इनके आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। बीटैक, एमटैक करने वाले युवाओं को भत्ता मिलेगा या नहीं इसकी भी जानकारी नहीं हैं।

युवाओं की कट रही है जेब
बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाए जा रहे हैं। इसके चलते पिछले एक माह से ईमित्रों पर युवाओं की भीड़ लगी हुई है। लेकिन ना तो ई मित्रों को नियमों की जानकारी है और ना ही युवाओं को एेसे में बिना किसी जानकारी के अभाव में आवेदन करने से युवाओं की जेब भी कट रही है। इस बात में भी संशय नहीं है कि नई गाइड लाइन जारी होने पर इनमें से बहुत से युवाओं के आवेदन ही अस्वीकृत हो जाएंगे।

ये हैं नियम
पूर्व सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार भत्ते के पात्र युवाओं का राजस्थान का निवासी होना जरुरी है। इसके अलावा राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरुरी है। बेरेाजगार युवक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।

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