ऐसे प्रवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है, उनके लिए मई व जून के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क गेहूं का आवंटन किया गया है। कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने बताया कि कोई व्यक्ति प्रवासी है अथवा नहीं इसकी पहचान, सत्यापन के लिए दो आधार है। पहले ऐसे प्रवासी जिन्होंने राज्य में प्रवेश के समय फार्म -4 में दर्ज करवाई थी। दूसरा प्रवासियों के सर्वें के दौरान ई-मित्र, मोबाइल एप पर प्रवासी के रूप में पंजीयन। पात्र लोगों को 10 किलो गेहूं व दो किलो चना निःशुल्क दिया जाएगा।
कुछ प्रवासी ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, गेहूं वितरण से पूर्व उनका पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासी भी है जो इस योजना के तहत निःशुल्क गेहूं के लिए पात्र है। जिन प्रवासियों के फार्म -4 में आधार, जनआधार की सीडिंग नहीं है और जिन प्रवासियों का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है। उनके संबंध में जनआधार, आधार की सीडिंग एवं पंजीयन का फार्म मौके पर उचित मूल्य दुकान पर ही होगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में इस कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या नहीं हो।
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