घर में घुसकर मारपीट कर छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या एक ने एक आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माना भी किया है, जबकि 3 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने आदेश में लिखा कि जुर्माने की कुल राशि 15 हजार रुपए न्यायालय में जमा होने पर उसमें से 12 हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाएं।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि 15 वर्षीय किशोरी ने 10 नवंबर 2018 को दीगोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि 9 नवंबर-18 को शाम को गांव का बबलू उर्फ जितेश उनके घर पर आया और अंदर आकर उसके साथ छेड़छाड़ की। शिकायत करने पर उसके परिजनाें ने मारपीट की।
दीगोद थाना पुलिस ने आरोपी जितेश उर्फ बबलू पुत्र मोहन लाल मीणा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 323, 354, 452, 149 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 तथा मोहनलाल पुत्र रामगोपाल मीणा, राधा बाई पत्नी मोहन लाल मीणा निवासी कचोलिया, शिवानी पत्नी ओमप्रकाश मीणा, ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर मीणा, मोनिका पत्नी भवानी शंकर मीणा एवं भवानी शंकर पुत्र मोतीलाल के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया था।
छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज
न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या एक ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी पंकज मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि फरियादी ने आरकेपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी अपने बड़े भाई के यहां गई थी। 22 जून पंकज मंडल एवं जीतू उसे ले गए अाैर उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामले में आरोपी परानिया पुलिस थाना भंवरगढ़ जिला बारां निवासी पंकज मंडल पुत्र प्रदीप बंगाली को गिरफ्तार किया था।
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