खरीफ 2020 फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। जिले को खरीफ 2020 में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि. को अधिकृत किया गया है।कृषि विस्तार जिला परिषद बाड़मेर के उप निदेशक डॉ. जे आर भाखर ने बताया कि इस योजना में ऋणी कृषक जिनको खरीफ 2020 में किसी वित्तीय संस्थान (क्षेत्री ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैक एवं सहकारी समिति आदि) द्वारा फसल ऋण की सीमा अनुमोदित की गई हो तथा ऋण वितरीत किया गया है, ऋणी कृषक को इस योजना से पृथक रहने के लिए 8 जुलाई तक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जाएगा। घोषणा पत्र का प्रारूप संबंधित बैंक शाखा मेंउपलब्ध है।
गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक (स्वैच्छिक आधार पर) अपना बीमा केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से करवा सकेंगे। बाड़मेर, बायतु, चौहटन, धोरीमन्ना, गिडा, गुडामालानी, रामसर, सेडवा, शिव तथा सिणधरी तहसील में बाजरा, ग्वार एवं मोठ की फसल को पटवार स्तर पर अधिसूचित किया गया है। साथ ही गडरारोड तहसील में बाजरा एवं ग्वार, पचपदरा में बाजरा, ग्वार, मोठ, ज्वार एवं मूंग, समदड़ी में बाजरा एवं मूंग एवं सिवाना में बाजरा एवं मूंग की फसल को पटवार स्तर पर अधिसूचित किया है। बाड़मेर, बायतु एवं रामसर तहसील में मूंग की फसल को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार पचपदरा में तिल, समदड़ी में ग्वार, ज्वार, मोठ एवं तिल, शिव में मूंगफली एवं मोठ तथा सिवाना में मूंगफली, ग्वार तथा मोठ को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
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