हाईकाेर्ट प्रशासन ने बुधवार को आदेश जारी कर कोविड: 19 के संक्रमण के चलते हाईकोर्ट की जयपुर पीठ व जयपुर मेट्रो कोर्ट सहित विशेष कोर्ट में न्यायिक व ऑफिस कार्य निलंबन को शुक्रवार तक बढ़ा दिया है। साथ ही हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में 24 अगस्त से 27 अगस्त तक जरूरी मामलों की ही सुनवाई वीसी के जरिए करना तय किया है।
हाईकोर्ट प्रशासन ने इससे पहले रविवार को आदेश जारी कर हाईकोर्ट की जयपुर पीठ व महानगर के अधीनस्थ व विशेष कोर्ट में सोमवार से बुधवार तक न्यायिक व ऑफिस कार्य को निलंबित कर दिया था। दरअसल 15 अगस्त को हाईकोर्ट के सीजे इन्द्रजीत महान्ति ने हाईकोर्ट परिसर सहित जयपुर मेट्रो एक व दो में ध्वजारोहण व पौधाराेपण किया था। इन दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में वकीलों सहित हाईकोर्ट जजों व न्यायिक अधिकारियों ने भी भाग लिया था। सीजे की काेविड: 19 रिपोर्ट 15 अगस्त की शाम पॉजिटिव आई थी।

इसके चलते हाईकोर्ट व मेट्रो कोर्ट में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल रहे न्यायिक अफसरों व वकीलों के कोविड: 19 टैस्ट सैंपल लेने के लिए हाईकोर्ट व मेट्रो कोर्ट परिसर में कैंप लगाकर सेंपल लिए गए। हालांकि रविवार को सीजे की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन कोविड: 19 के संक्रमण को रोकने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ व अधीनस्थ कोर्ट में न्यायिक व आफिस कार्य निलंबित रखने का फैसला लिया।

राज्य सरकार शिक्षकों के वेतन-विसंगति विवाद तीन माह में दूर करे: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2006 में नियुक्त हुए शिक्षकों की वेतन विसंगति से जुडे मामले का निपटारा तीन महीने में करे। वहीं प्रार्थियों को इस संबंध में विभाग के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश दिनेश कुमार मीणा व 182 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में बताया गया कि समान भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को अलग-अलग वेतन नहीं दे सकते। इसलिए समान भर्ती में चयनित शिक्षकों की वेतन-विसंगतियों का निपटारा करवाया जाए।



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