काेविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियाें काे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि उपभाेक्ताओं काे राहत देते हुए स्वैच्छिक भार वृद्धि याेजना लागू की है। इस याेजना के तहत उपभाेक्ता 31 दिसंबर तक बिजली खपत के अनुसार 30 रुपए प्रति एचपी प्रति माह की दर से दाे माह के लिए राशि जमा करवाकर विद्युत भार वृद्धि करवा सकते हैं। डिस्काॅम के अधीक्षण अभियंता जेएस पन्नू ने बताया कि कृषि कनेक्शनाें के बिजली चाेरी के प्रकरणाें के लिए कृषक निर्धारित राशि

की 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा करवाकर सहायक अभियंता स्तर पर प्रकरण का निस्तारण करवा सकते हैं। यदि उपभाेक्ता निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाता है ताे वीसीआर माॅनीटरिंग कमेटी के माध्यम से आगामी दस दिन में किया जाएगा। जिन कृषि उपभाेक्ताओं ने बिजली बिल की राशि जमा नहीं करवाई है वे 31 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क व जुर्माने के जमा करवा सकते हैं। 50 यूनिट प्रति माह बिजली खपत वाले बीपीएल व घरेलू उपभाेक्ताओं काे

भी इस याेजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 31 दिसंबर 2012 तक पंजीकृत सामान्य वर्ग श्रेणी के साथ साथ अन्य बूंद-बूंद सिंचाई/ फव्वारा/ डिग्गी याेजना के तहत कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालाें काे भी मांग पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 3954 कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे।



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30 Sep 2020

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