राजभवन ने साेमवार काे राज्य सरकार और सभी सरकारी विश्वविद्यालयों काे दिशा निर्देश जारी किए है कि कुलपति सर्च कमेटी के लिए संबंधित विश्वविद्यालय का नाॅमिनी और राज्य सरकार का नाॅमिनी संबंधित विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं हाेना चाहिए।
राजभवन काे ये आदेश इसलिए जारी करना पड़ा है क्याेेंकि अब तक कुछ मामलाें में सामने आया है कि विश्वविद्यालय नाॅमिनी संबंधित विश्वविद्यालय का प्रशासनिक पद, सिडीकेट, बाेर्ड ऑफ मैनेजमेंट आदि से जुड़ा हुआ हाेता है। वहीं राज्य सरकार के नाॅमिनी भी संबंधित विश्वविद्यालय के कुछ - एक मामले सामने आए है। ऐसे में विश्वविद्यालय में कुलपति चुनने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हाेते है।
यह मामला राजभवन की जानकारी में आने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने निर्देश दिए है कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बनने वाली कुलपति सर्च कमेटी के नाॅमिनी का संबंधित विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काेई लेना देना नहीं हाेना चाहिए। राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार ने जारी परिपत्र में कहा कि ये नियम पहले से है लेकिन इसकी पालना नहीं हाेने के मामले सामने आने से कुलपति सर्च कमेटी के कामकाज की पारदर्शित प्रभावित हाे रही है।
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