राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने रावतभाटा के शिक्षक विद्याधर दशोरा व अन्य, मनोज कुमार भट्ट व अन्य, शिवराज सिंह व अन्य प्रबोधकों द्वारा दायर विभिन्न रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रबोधकों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन देने के लिए राज्य सरकार व शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अधिवक्ता मनीष कुमार पितलिया ने बताया कि भैंसरोड़गढ़ ब्लॉक के विद्याधर दशोरा व अन्य, कपासन, चित्तौड़गढ़ व बेंगू ब्लॉक के मनोज कुमार भट्ट व अन्य तथा राशमी ब्लॉक के शिवराज सिंह व अन्य दायर रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय,जोधपुर को बताया कि याचिकाकर्ता, प्रबोधक वास्तविक रूप से माह जनवरी,2004 से पहले ही राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगी,
पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर व अन्य पदों पर राज्य सेवा में प्रवेश कर चुके थे।
अधिवक्ता पितलिया ने यह भी बताया कि प्रबोधक सेवा भर्ती नियमों के अनुसार प्रार्थीगणों को पांच वर्ष के अनुभव के आधार पर प्रति तीन वर्ष में एक एक खण्ड पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के आदेश भी राज्य
सरकार ने जारी किए थे। जिससे भी साबित होता है कि प्रबोधक जनवरी 2004 से पहले राज्य सेवा में आ चुके थे। राज्य सरकार द्वारा प्रबोधकों की पुरानी सेवा को नहीं मानते हुए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं देना प्रबोधकों के कानूनी अधिकारों का उल्लघंन है, जिस पर जवाब तलब किया गया है।
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