हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शनिवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब 21 सितंबर से एक अक्टूबर तक हाईकोर्ट में अत्यधिक जरूरी केसों की सुनवाई वीसी के जरिए सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक ही यानि ढाई घंटे होगी।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में कहा है कि इस दौरान अपील व रिवीजन में आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थित की छूट रहेगी और हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स व इंटर्न के प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी। हाईकोर्ट परिसर में इस दौरान ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे जिनमें की भीड़ इकट्ठी हाे। हाईकोर्ट प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि केसाें की सुनवाई के दौरान संबंधित एडवोकेट्स वीसी से नहीं जुड़ पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके मामले में कोई विपरीत आदेश नहीं दिया जाए।
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से 39 बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश जारी कर हाईकोर्ट परिसर को सेनेटाइज करने और उपस्थित होने वाले स्टाफ और सरकारी वकील को सुरक्षा मापदंड अपनाने को कहा है। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन ने 21 सितंबर से एक अक्टूबर तक सूचीबद्ध होने वाले अन्य मुकदमों की सुनवाई 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक टाल दी है।
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