सीएचओ (कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर) भर्ती के लिए 31 अगस्त 2020 को जारी नई विज्ञप्ति को पूर्व में सीएचओ पद पर नियुक्ति के लिए ब्रिज प्रोग्राम कोर्स ट्रैनिंग परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर नई विज्ञप्ति को रद्द करने का आग्रह किया है। जिस पर अदालत ने एजी से 21 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है।

जस्टिस एसके शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश तौसिब अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता प्रदीप सिंह निर्वाण ने बताया कि प्रार्थियों ने सीएचओ पद के लिए जनवरी 2020 में निकाली गई विज्ञप्ति के तहत ब्रिज प्रोग्राम कोर्स करने की परीक्षा पास कर ली थी। नई भर्ती में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। पुरानी विज्ञप्ति में अनुभव वालों को ही शामिल किया गया। इसलिए भर्ती में प्रार्थियों को बिना परीक्षा के ही चयनित किया जाए या नई भर्ती विज्ञप्ति को रद्द किया जाए।



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New release challenged in the High Court
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