नगर निगम आम चुनाव में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में वाहनों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में गाइडलाइन जारी कर अभ्यर्थियों को पालना अनिवार्य रूप से करने के निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि चुनाव प्रचार में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक होगा। 5 से अधिक व्यक्ति घर-घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। चुनावी सभा एवं रैली आयोजित नहीं होने से लाउडस्पीकर के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम सदस्य चुनाव में प्रचार के लिए अभ्यर्थी को एक वाहन की अनुमति होगी। वाहन में अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे।
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