क्रेशर खदानों में पत्थरों को तोडऩे के दौरान उडऩे वाली धूल से आसपास के इलाकों को बचाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त नियम जरूर बनाए हैं, लेकिन रायपुर उपखंड क्षेत्र के बर व झाला की चौकी ग्राम पंचायत में इसका पालन नहीं हो पा रहा है।
बर कस्बे में स्थित देवरी माता मंदिर के पास व झाला की चौकी क्षेत्र में अधिकांश खदानों में न तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही विंड ब्रेकिंग वाॅल बनाई गई है। इससे यहां प्रदूषण पर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। जिले में करीब 10 से अधिक क्रेशर खदाने हैं। खदान संचालकों को संचालन की अनुमति देते समय स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय नियम के पालन के शपथ पत्र लिए जाते हैं।
इनकी धूल से श्रमिकों और आसपास के इलाकों में पडऩे वाले प्रभाव को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सरकार को सख्त आदेश जारी किए हैं, जिनमें उन्हें धूल का कंट्रोल हर हाल में करना है। इसके बावजूद देवरी माता मंदिर के पास स्थित स्टोन क्रेशर द्वारा व झाला की चौकी सहित अन्य अंदरुनी इलाकों में मौजूद क्रेशरों में नियमों की अनदेखी की जा रही है। अधिकांश क्रेशरों का स्थल निरीक्षण कर लिया जाए तो विंड वाल, जल छिड़काव, प्लांटेशन, तारपोलिंग नहीं मिलेगी।
क्रेशर पर ये हैं बोर्ड के नियम
1. क्रेशर को तीन ओर से विंड ब्रेकिंग वाॅल से घेरना।
2. वाइब्रेटिंग/रोटरी स्कीन को एमएस/जीआई शीट से कवर्ड करना।
3.जीरो गिट्टी के डस्ट के ट्रांसफार्मर बिंदु पर टेलीस्कोपिक सूट से कवर करना।
4.पत्थर में क्रेसिंग के पूर्व जल छिड़काव करना।
5. क्रेशर के चारों और पांच मीटर चौड़ी हरित पट्टी का प्लांटेशन करना।
6. फाइन डस्ट को तार पोलिंग से ढंकना।
7. क्रेशर परिसर के अंदर एप्रोच रोड में दिन में चार बार जल छिड़काव करना।
8. वर्कर को नोस मास्क प्रदान करना।
9. खदान को फेसिंग कर घेरना।
नियमों की नहीं हाे रही पालना
^कस्बे में देवरी माता मंदिर स्थित चल रहे क्रेशर को लेकर एनजीटी की नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। मामले में राज्य एवं भारत सरकार तथा प्रदूषण विभाग पाली को मामले की जानकारी भेजी गई है। प्रदूषण से आसपास के घरों में उड़ रही धूल जमा हो रही है।
- महेंद्र चौहान, सरपंच, ग्राम पंचायत बर
लापरवाह क्रेशर संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
^क्रेशरों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी के नियम पालन के लिए टीम गठित कर दी गई है। लापरवाह क्रेशर संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा जुर्माना वसूला जाएगा। हम जल्द ही नवंबर फर्स्ट वीक में पुन: इनका निरीक्षण कराएंगे।
-आर के बोहरा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पाली
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