जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा एवं सदस्य हेमलता विजयवर्गीय व हेमेंद्र नारायण द्विवेदी ने नई चिमनी व 10 हजार रुपए परिवाद व्यय व मानसिक संताप के दिए जाने के आदेश दिए हैं।
परिवादी आरकेपुरम निवासी नीरज लड्ढा पुत्र कुंज बिहारी लड्ढा ने मैनेजर किचन मेट वल्लभनगर कर्नाटक बैंक के सामने कोटा, मैनेजर रीजनल ऑफिस मुंबई एवं डायरेक्टर कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव के खिलाफ परिवाद पेश किया था।
परिवादी ने बताया कि उसने रसोई चिमनी 11 अक्टूबर 2016 को 20 हजार रुपए खरीदी थी। एक सप्ताह बाद ही वह खराब हो गई, 5 अक्टूबर 2017 शिकायत करने गया तो अभद्रता, चिमनी को ठीक करने से इंकार कर दिया गया। इस पर न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए वारंटी अवधि में चिमनी को रिपेयर नहीं किए जाने पर नई चिमनी देने के आदेश दिए हैं।
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