हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2018 में प्रार्थी की ओएमआर शीट में काट-छांट कर प्रश्नों के उत्तर मिटाने पर सीएस, डीजीपी व बूंदी एसपी से जवाब मांगते हुए एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने 12 दिसंबर को प्रार्थी की वास्तविक ओएमआर शीट कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश कृष्ण कुमार यादव की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि प्रार्थी ने कांस्टेबल भर्ती: 2018 में बूंदी जिले से भाग लिया था। परिणाम जारी होने के बाद प्रार्थी ने आरटीआई के तहत जब अपनी ओएमआर शीट प्राप्त की तो पता चला कि उसके छह प्रश्नों के सही उत्तरों को सफेद स्याही लगाकर मिटा कर उनमें गलत उत्तर भर दिए।



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