राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रामराज नगर में अतिक्रमण नहीं होना सुनिश्चित करने के जेडीए को आदेश दिए। साथ ही कहा कि कॉलोनी की जमीन पर अतिक्रमण हुए हैं तो उन्हें अगली सुनवाई तक हटा दिए जाएं। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।

एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रणजीत जोशी ने पैरवी कर कोर्ट को बताया कि जेडीए द्वारा चौखा में वकीलों के लिए रामराज नगर कॉलोनी बसाई थी। कॉलोनी में कई जगह अतिक्रमण कर लिए गए हैं। पार्क, स्कूल आदि के लिए सुरक्षित जमीनों पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है।

कोर्ट ने स्वायत शासन विभाग के सचिव, जिला कलेक्टर, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हाउसिंग बोर्ड चौखा सर्किल के अधीक्षण अभियंता के नाम महाधिवक्ता को नोटिस जारी किए। इसके अलावा जेडीए के आयुक्त व सचिव को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि कॉलोनी में अतिक्रमण नहीं हो।



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JDA should ensure no encroachment in Ramraj Nagar Colony: High Court
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