राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग यदि राशन लेने डिपो पर पहुंचने में असमर्थ हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। कलेक्टर (रसद) नमित मेहता ने बताया कि नॉमिनी डिलीवरी या नामांकन वितरण की इस विशेष व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थी के परिचित को उनके स्थान पर बायोमैट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। अनुमोदन के बाद नामांकित व्यक्ति को ऐसे लाभार्थी के राशन कार्ड में नेशनल सदस्य के रूप में जिला रसद अधिकारी, उपखंड अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी या प्रवर्तन निरीक्षक से जांच करानी होगी। इसके बाद वह व्यक्ति विशेष वितरण लाभार्थी का राशन पाने का हकदार होगा।



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