हाईकोर्ट में गुरुवार को अदालत में अपराधियों का पूरा आपराधिक रिकार्ड पेश नहीं होने के मामले में अदालती आदेश पर डीजीपी एमएल लाठर पेश हुए। लाठर ने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में अपराधियों का पूरा व सही रिकार्ड पेश किया जाएगा। साथ ही इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी के आश्वासन के बाद अदालत ने कहा कि वह संबंधित एसएचओ पर कार्रवाई के लिए निर्देश नहीं दे रही है। जस्टिस एमके गोयल ने यह अंतरिम निर्देश साइबर क्राइम के मामले में आरोपी हितेश सैनी की जमानत अर्जी पर 15 जनवरी तक सुनवाई टालते हुए दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने अपराधियों का पूरा रिकार्ड कोर्ट में पेश नहीं किए जाने के मामले में डीजीपी को तलब कर उन्हें स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था।
अदालत ने डीजीपी लाठर को कहा कि आए दिन अदालत के सामने आता है कि पुलिस अपराधियों का पूरा और सही रिकॉर्ड पेश नहीं करती है। जबकि अदालत अभियोजन पक्ष की ओर से पेश रिकॉर्ड पर ही पूरी तरह से आश्रित रहती है। इस मामले में भी आरोपी का अलग-अलग रिकॉर्ड पेश किया है। इस पर डीजीपी ने अदालत को कहा कि वे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे।
सुनवाई के दौरान डीजीपी के साथ ही एडीजी अजयपाल लांबा और शास्त्रीनगर थानाधिकारी सहित विधायकपुरी एसएचओ भी पेश हुए। गौरतलब है कि अदालत ने अपराधी का पूरा रिकॉर्ड पेश नहीं करने पर हाल ही में प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को आदेश जारी कर रिकॉर्ड का डेटा बैंक बनाने के संबंध में शपथ पत्र पेश करने का भी निर्देश दिया था।
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