*भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना*
*वो सभी बातें जो हर आम आदमी योजना के सम्बन्ध में जानना चाहता है*
*1.भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?*
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत NFSA तथा RSBY अन्तर्गत आने वाले परिवार के सदस्यों को प्रति परिवार प्रति वर्ष सामान्य बीमारियों हेतु रू. तीस हजार  तथा गंभीर बीमारियों हेतु रू. तीन लाख तक का निःशुल्क इलाज सरकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उनसे उच्च संस्थान) तथा सूचीबद् निजी चिकित्सालयों में अन्तरंग स्वास्थ्य सुविधाओं (IPD) के लिए दिया जाता है।
*2.यह योजना कब एवं क्यो प्रारम्भ की गई ?*
माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण 2014-15 में स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 13 दिसम्बर, 2015 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश में प्रारम्भ की गई।
*3.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवारों का क्या अर्थ है?*
सामान्य भाषा में वे परिवार जिनको राशन की दुकान से माह अक्टूबर 2015 के पष्चात गेहूँ प्राप्त हो रहा है वे परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आते है।
*4.मैं राजस्थान राज्य के बाहर का निवासी हूं क्या मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता है?*
नहीं, उक्त योजना केवल राजस्थान राज्य के निवासियों हेतु बनायी गयी है।
*5.क्या इलाज के दौरान मुझसे किसी भी तरह की राशि वसूल की जायेंगी?*
नहीं, इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क (कै शलेस) है।
*6.मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं परन्तु राज्य के बाहर नौकरी करता हूं, क्या मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता है?*
जी हां, उक्त योजना राजस्थान राज्य के निवासियों हेतु बनायी गयी है अतः आप इसका लाभ ले सकते है।
*7.मैं एक आम नागरिक हूँ। क्या मैं बीमा कम्पनी का प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकता हूँ?*
जी नहीं। योजना में ऐसा कोई प्रावधान नही है।
*8.योजना के अन्तर्गत कितनी राशि की चिकित्सा सेवा कवर की गयी है?*
सामान्य बिमारियों हेतु रू. तीस हजार  तथा गंभीर बिमारियों हेतु रू. तीन लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष किया गया है।
*9.योजना के अंतर्गत लाभार्थी के इलाज में क्या-क्या सम्मिलित है ?*
योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को सामान्य वार्ड में योजनान्तर्गत आने वाले डिजीज पैकेज से सम्बन्धित निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है-
·         बिस्तर व्यय सामान्य वार्ड/आई.सी.यू. में
·         भर्ती व्यय तथा नर्सिग व्यय।
·         शल्य चिकित्सा में शामिल व्यय।
·         वेन्टीलेटर शुल्क, शल्य उपकरणों, दवाओं, आक्सीजन, प्रत्यारोपण उपकरण, एक्स-रे तथा अन्य जाँचों पर व्यय आदि।
·         अन्य सभी व्यय जो रोगी के इलाज के दौरान अस्पताल के द्वारा वहन किया गया है।
*10.योजना के अन्तर्गत कुल कितनी बीमारियां शामिल की गयी है?*
योजना के अन्तर्गत 14 चिकित्सा विशेषज्ञता से सम्बन्धित कुल 1715 डिजीज पैकेज निर्धारित किये गये है।
*11.योजना में कितनी सामान्य बीमारियां (Secondary illnesses) शामिल की गयी है?*
इस श्रेणी में सामान्य बीमारियों से सम्बन्धित 1148 डिजीज पैकेज को सूचीबद्ध किया गया है।
*12.योजना में कितनी चिन्हित गंभीर बीमारियाँ (Tertiary illness) शामिल की गयी है?*
इसके अन्तर्गत गंभीर बीमारियों से सम्बन्धित 500 डिजीज पैकेज शामिल है जिनके इलाज हेतु Pre-Authorization (पूर्वनिर्धारिकरण) लेना अनिवार्य है।
*13.राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु आरक्षित पैकेज क्या है?*
इसके अन्तर्गत 67 डिजीज पैकेज आरक्षित किये गये है जिनके इलाज के लिए बीमा कवर सिर्फ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने पर ही प्राप्त किया जा सकेगा।
*14.मैं इलाज के लिये किस अस्पताल में जा सकता/सकती हूं?*
योजना में 480 सरकारी एवं 568 निजी सम्बद्ध अस्पताल सम्मिलित है इनमें से किसी भी अस्पताल पर जा कर इलाज की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इन अस्पतालों की सूची वैबसाइट पर उपलब्ध है। टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 पर सम्पर्क करके भी यह सूचना प्राप्त की जा सकती है।
*15.मेरे परिवार में कौन-कौन सदस्य इसका लाभ ले सकते है? क्या यह राशि परिवार के एक सदस्य के लिए है या सम्पूर्ण परिवार के लिए हैं?*
योजना की वालेट राशि सम्पूर्ण परिवार के लिए हैं। एक परिवार के अन्तर्गत आने वाले वे सभी सदस्य जिनका नाम परिवार की महिला मुखिया के भामाशाह कार्ड या Rsby कार्ड में अंकित हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है।
*16.मैंने वित्तिय वर्ष 2015-16 में मेरे परिवार के बीमा कवर की राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया था। अब क्या वर्ष 2016-17 के लिए मुझे बीमा कवर की राशि प्राप्त होगी?*
जी नहीं, यह बीमा कवर की राशि 13-12-2015 से 12-12-2016 तक लिए है। अतः 13 दिसम्बर 2016 से नए कवर की राशि प्राप्त होगी।                                               *17.यदि राशि ईलाज के उपरान्त शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?*
नही, यह राशि एक वर्ष के लिये ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही निरस्त हो जाती है।
*योजना का लाभ कैसे लिया जावें ?*
*18.योजना का लाभ लेने हेतु मुझे कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?*
योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी परिवार की पहचान के लिये
·         भामाशाह कार्ड या
·         भामाशाह  Acknowledgement slip
·         आरएसबीवाई कार्ड अथवा उनके नम्बर द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।
यदि भामाशाह कार्ड में मरीज का फोटो स्पष्ट नही है तो मरीज की पहचान के लिये आधार कार्ड या सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड/कोई अन्य फोटो पहचान पत्र की आवश्यकता होती है।
*19.मरीज का व्यक्तिगत सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है?*
मरीज का व्यक्तिगत सत्यापन हेतु साफ्टवेयर में 2 प्रकार के तरीके है। वर्तमान में फिंगर प्रिन्ट एवं ओ.टी.पी. मैसेज द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। इनसे सत्यापन नही होने पर कोई वैलिड फोटो आई.डी. लगाई जाती है।
*20.मै कैसे पता कर सकता हूँ कि मैं एनएफएसए का पात्र हूं या नही?*
अपने राशन कार्ड में अकिंत 12 डिजिट का नम्बर स्वास्थ्य मार्गदर्शक/टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127/नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर देकर अथवा अधिकृत राशन डीलर की ई-लिस्ट में आप अपनी पात्रता जांच सकते है।
*21.मै कैसे पता कर सकता हूँ कि मैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकता हूं या नही?*
अपने परिवार के मुखियां के भामाशाह कार्ड में अकिंत 07 अक्षरों का नम्बर स्वास्थ्य मार्गदर्शक को दे कर/टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 पर सम्पर्क करके आप अपनी पात्रता जांच सकते है।
*22.मै बीपीएल कार्ड धारक हूं, क्या मैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का पात्र हूं?*
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्रता हेतु एनएफएसए या आरएसबीवाई का लाभार्थी होना आवश्यक है। परिवार के मुखियां के भामाशाह कार्ड में अकिंत 07 अक्षरों का नम्बर अथवा भामाशाह ई-आई.डी. स्वास्थ्य मार्गदर्शक/टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127/ नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर दे कर आप अपनी पात्रता जांच सकते है।
*23.मेरे पास भामाशाह कार्ड है। क्या मैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकता हूँ?*
केवल भामाशाह कार्ड होने से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थी होना जरूरी नही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में आने वाले पात्र परिवार जिनका राशन कार्ड परिवार की मुखिया के भामाशाह कार्ड से लिंक हो गया है तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साफ्टवेयर में 7 अक्षरों का भामाशाह नम्बर डालने पर एनएफएसए लाभार्थी प्रदर्शित हो जाता है तो योजना का लाभ दिया जा सकता है।
*24.मै वृद्वावस्था पेंशन योजना का पात्र हूं एवं मेरे पास भामाशाह कार्ड भी है, क्या मै इस योजना का पात्र हूं?*
केवल भामाशाह कार्ड होने से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थी होना जरूरी नही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में आने वाले पात्र परिवार जिनका राशन कार्ड परिवार की मुखिया के भामाशाह कार्ड से लिंक हो गया है तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साफ्टवेयर में 7 अक्षरों का भामाशाह नम्बर डालने पर एनएफएसए लाभार्थी प्रदर्शित हो जाता है तो योजना का लाभ दिया जा सकता है।
*25.मुझे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड बनवाना है? यह कहाँ बनेगा?*
योजना के अन्तर्गत कोई अलग से कार्ड नहीं बनाया जाता है। जब भी आपके परिवार का कोई सदस्य इलाज के लिए अस्पताल जाए तो परिवार की महिला मुखिया का भामाशाह कार्ड/आर.एस.बी.वाई. कार्ड, अथवा इनका नम्बर अवश्य साथ लेकर जावें, लाभार्थी परिवार की पहचान अस्पताल द्वारा कर ली जायेगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा भामाशाह कार्ड बनवाने के लिये आवेदन किया गया है एवं उसे भामाशाह कार्ड नम्बर प्राप्त नही हुआ है तो भामाशाह कार्ड की Acknowledgement slip द्वारा भी लाभार्थी परिवार की पहचान की जा सकती है।
*26.क्या कोई योजना से सम्बद् अस्पताल मुझे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने से मना कर सकता है?*
जी हा, निम्न परिस्थितियों में मना किया जा सकता हैः
1.उस अस्पताल में इलाज के लिए विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2.यदि अस्पताल द्वारा सम्बन्धित बीमारी का पैकेज नहीं चुना गया है।
3.यदि आपके परिवार के वालेट में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है।
*27.मेरे परिवार के वालेट में 15000रु की राशि उपलब्ध है परंतु इलाज के लिए मेरा पैकेज 18000रु है। क्या मैं अतिरिक्त राशि जमा करा कर अस्पताल में योजना में इलाज ले सकता हूँ?*
जी नहीं। यह मरीज परिवार के लिए पूर्णतः निःशुल्क योजना है। आप अतिरिक्त राशि जमा करा कर इलाज नहीं ले सकते है। यदि आपातकालीन स्थिती है तथा मरीज गंभीर हालत में है तो राशि में बढोतरी राज्य स्तर से की जा सकती है।
*28.लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है?*
परिवार के वालेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में कितनी बार भी इलाज करवाया सकता है।
*29.योजना में शामिल पैकेज की सूचना कहां से प्राप्त की जा सकती है?*
उक्त सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वैबसाइट www.rajswasthaya.com एवं योजना की वैबसाइट www.healthrajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। यह सूचना टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 से भी ली जा सकती है।
*30.योजना से जुड़े अस्पतालों की सूचना कहां से प्राप्त की जा सकती है?*
उक्त सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वैबसाइट www.rajswasthaya.com एवं योजना की वैबसाइट www.healthrajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। यह सूचना टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 से भी ली जा सकती है।
*31.क्या योजना के अन्र्तगत लाभ लेने के लिये स्वास्थ्य संस्थान पर 24 घंटे भर्ती होना आवश्यक है?*
जनरल वार्ड प्रतिदिन पैकेज एवं आईसीयू प्रतिदिन पैकेज के अतिरिक्त अन्य किसी भी बीमारी का लाभ लेने के लिये 24 घंटे भर्ती होना आवश्यक नही है।
*32.मुझे केवल अपनी कुछ/सभी जांचे करवानी है क्या भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत केवल जांच करवायी जा सकती है?*
जी नही, योजना में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है।
*33.क्या योजना के अन्र्तगत प्रसव सेवा का लाभ लिया जा सकता है।*
जी हाँ, राजकीय अथवा अधिकृत निजी अस्पताल में योजना के अन्तर्गत प्रसव सेवा का लाभ लिया जा सकता है।                   34.क्या योजना के अन्तर्गत प्रसव सेवा का लाभ लेने पर जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा?
राजकीय एवं जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध निजी अस्पतालो में जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि का भुगतान पूर्ववत किया जाता रहेगा।
*35.अस्पताल से डिस्चार्ज होने के कितने दिनो बाद तक मरीज फालोअप हेतु आ सकता है?*
डिस्चार्ज होने के 15 दिन के भीतर मरीज फालोअप हेतु आ सकता है। साथ ही 15 दिन की दवाईयाँ आदि भी पैकेज के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
*36.क्या लाभार्थी परिवार का मरीज ओ.पी.डी. में परामर्श, दवायें और जांचो आदि में किये गये व्यय का भुगतान इस योजना के द्वारा प्राप्त कर सकता है?*
हाँ, यदि मरीज को ओ.पी.डी. मे दिखाने के 7 दिन के भीतर भर्ती किया जाता है तो उसके द्वारा पूर्व में किया गया दवाईयों, जांचो, परामर्श शुल्क आदि में हुये व्यय को भी क्लेम पैकेज में शामिल किया जायेगा। बशर्ते की यह उसी अस्पताल में हुआ है जिसमें वह इलाज करा रहा है।
*37.क्या इस योजना के अन्तर्गत केवल योजना के बाद की (13 दिसम्बर 2015) बीमारिया हीं शामिल है?*
नहीं, इस योजना के अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर सम्मिलित है।
*38.क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?*
हाँ, परन्तु इसके लिये नवीन वधु का नाम भामाशाह कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा अटल सेवा केन्द्र (ई-मित्र की सुविधायुक्त) पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। भामाशाह कार्ड में नाम होने पर ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा अन्यथा लाभ नही मिलेगा।
*39.मेरे परिवार का भामाशाह कार्ड़ बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुडे होने पर उसे लाभ मिल पायेगा?*
नही, भामाशाह कार्ड में नाम होने पर ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम भामाशाह कार्ड में जुडने से रह गया है तो उसका नाम भी तत्काल जुडवाया जाये।
*40.परिवार ने भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है, परन्तु भामाशाह कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में योजना का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है?*
ऐसे परिवारों को भामाशाह कार्ड के आवेदन के समय एक Acknowledgement slip दी जाती है, ऐसे पात्र परिवारों के लिये साफ्टवेयर में Bhamashah EID विकल्प का प्रावधान किया जा चुका है। । Acknowledgement slip पर अंकित EID नम्बर डालने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार आने पर लाभ दिया जा सकेगा।
*41.मेरा परिवार NFSA का लाभार्थी है परन्तु साफ्टवेयर में भामाशाह कार्ड द्वारा NFSAपरिवार नहीं दिखाने पर क्या करे?*
यदि भामाशाह कार्ड बनवाते समय आपने राशन कार्ड की एन्ट्री भामाशाह कार्ड में नही करवायी है तो ऐसी स्थिती में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साफ्टवेयर में NFSA परिवार नहीं दिखायेगा। ऐसी स्थिती में अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा अटल सेवा केन्द्र (ई-मित्र की सुविधायुक्त) पर जाकर अपने राशन कार्ड की संख्या भामाशाह कार्ड में जुडवा सकते हैं।
*42.भामाशाह कार्ड में राशन कार्ड़ नम्बर जुडवाने के कितने समय पश्चात यह सूचना भामाशाह कार्ड में अपडेट होती है?*
यह सूचना लगभग 48 घन्टे में भामाशाह पोर्टल पर अपडेट हो जाती है।
*43.NFSA का लाभार्थी होने का सत्यापन किसके द्वारा किया जावेगा?*
यह सत्यापन सम्बन्धित क्षैत्र के उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा किया जाता है।
*44.क्या योजना के अन्तर्गत परिवहन सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध है?*
सामान्यतः नहीं। परन्तु हृदय रोग तथा अत्याधिक आघात Poly Trauma की स्थिति में 100 रु प्रति डिस्चार्ज यात्रा भत्ता का प्रावधान है जो की वर्ष में अधिकतम रु0 500 प्रति परिवार हो सकता है। यह इलाज करने वाले संस्थान द्वारा दी जायेगी।
*45.स्वास्थ्य संस्थान पर योजना की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है?*
इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान पर योजना की जानकारी देने एवं रोगी की सहायता हेतु स्वास्थ्य मार्गदर्शक उपलब्ध है।
*46.भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में आशा सहयोगिनी की क्या भूमिका है?*
ग्राम स्तर पर आशा सहयोगिनी स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग तथा समुदाय को जोडने वाली महत्वपूर्ण कडी है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में भी अपनी सक्रिय सहभागिता से वे वंचित और अभावग्रस्त वर्ग को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिलाने में मदद कर रही है। इसके लिये आशा सहयोगिनी को अपने संबंधित क्षेत्र के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) कुल लाभार्थीयों की सूची प्रदान की गयी है।
आशा सहयोगिनी द्वारा अपनी आशा डायरी में लाभार्थी परिवारों को चिन्हित कर सभी लाभार्थी परिवारों से घर-घर जाकर संपर्क किया गया और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की समस्त जानकारी दी गयी।
जानकारी देने में मदद के लिये उनको ’’बी.एस.बी.वाई. किट’ प्रदान किये गये जिसमें-
1आशा ब्राशर।
2.  भामाशाह कार्ड की डमी।
3.  राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड की डमी।
4.  निजी अस्पतालों की सूची व जानकारी वाला पम्पलेटस् प्रदान किये गये।
इस प्रकार आशा सहयोगिनी अपने क्षेत्र के प्रत्येक लाभार्थी परिवार तक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी पहुचानें, उन्हे मार्गदर्शन देने, अधिकृत निजी अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराने और चिकित्सा संस्थान में लाभार्थियो की पहचान में सहयोग प्रदान कर रही है।

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