पल्ली द्वितीय पटवारी सहित 18 जनों के खिलाफ फर्जी नामांतरण के जरिए जमीन धोखाधड़ी का एक मामला थाना मतोड़ा में दर्ज हुआ है। कोर्ट ने पटवारी चेनाराम विश्नोई व गोपालराम विश्नोई सहित 17 जनों के साथ मिलकर फर्जी नामांतरण के मामले में विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
परिवादी चंदनसिंह भाटी ने बताया कि ग्राम पल्ली दितीय के खसरा नंबर 1361 भूमि के परिवादी के अलावा भाई गोपालसिंह व परिवार के सदस्य के नाम खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा है। जिसमें नलकूप से सिंचाई, चारों तरफ तारबंदी व बाड़ की हुई है।
जमाबंदी में चल रही एक बोगस एंट्री बकास्त धोकल पुत्र भाकरनाम से पिछले 63 वर्षों से चल रही थी जिसे दुरुस्त करने का आदेश एसडीएम कोर्ट फलोदी द्वारा दिया जा चुका था, बावजूद उसके पल्ली पटवारी चेनाराम विश्नोई ने गोपालराम, करनाराम पुत्र गंगाराम, चनणी पुत्री गंगाराम, शांति पत्नी सुखाराम विश्नोई निवासी पल्ली द्वितीय के साथ मिलकर छल कपट करते हुए धोकल पुत्र भाकर के उत्तराधिकारियों की जगह दूसरे मिलते जुलते नाम के व्यक्ति धोकलराम पुत्र भारताराम के पोते पोतियों एवं बहुओं के नाम फर्जी नामांतरण पूर्ववर्ती 22 जुलाई 2019 में भर दिया जबकि इस दिन ग्राम पंचायत पल्ली द्वितीय में कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।
उक्त नामांतरण संख्या 790 को स्वीकृत नहीं किया गया था। उक्त भूमि से उक्त आरोपियों का कोई संबंध सरोकार एवं मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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