नगरीय निकायों में निकाली जाने वाली आवासीय योजनाओं में अब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी 2% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में नियम संशोधन करके नए आदेश जारी किए है। इसके तहत किसी भी नगरीय योजना में अलाटमेंट और उसकी लॉटरी में 2% भूखंड ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह आदेश सभी विकास प्राधिकरण और यूआईटी पर लागू होंगे। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट शहरी भूमि निस्तारण और निष्पादन अधिनियम 2020 के तहत संशोधन करके यह आदेश जारी किए गए। इसमें जिस किसी ट्रांसजेंडर की वार्षिक आय ₹1200000 तक होगी वे पात्र होंगे।



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