
काेराेना के बीच अनलाॅक-2 के लिए केंद्र की गाइडलाइन के एक दिन बाद मंगलवार काे राज्य सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए। राज्य की नई गाइडलाइन में अब प्रदेश में रात 9 बजे की जगह 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं को अलग रखा गया है।
स्कूल-काॅलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थान अब 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। हालांकि, केंद्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई शुरू होंगे। गांवों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थल एक जुलाई से खुलेंगे। शहरी क्षेत्राें में धर्मस्थल बंद रहेंगे। गांव में ऐसे धर्मस्थल ही खुलेंगे, जिनमें रोज 50 से कम लोग आते हैं।
अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन बुधवार यानी 1 जुलाई से लागू होगी और 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। कंटोनमेंट जोन में फिलहाल सख्ती जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़ कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर रोक रहेगी। सरकार की ओर से अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
ये अभी बंद ही रहेंगे
कोचिंग संस्थान, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल और धार्मिक समारोह पर लगी रोक भी 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। सिटी बसें भी नहीं चलेंगी। राजनीतिक, खेल, मनोरंजन समेत बड़े जमावड़ों पर रोक रहेगी। इसके अलावा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर भी इन गतिविधियों पर रोक रहेगी।
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