हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह निर्देश आदित्य सिंह परिहार की याचिका में आरपीएससी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया। अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 अंक नहींं लाए जाने पर भी नियम विपरीत जाकर ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को चुनौती दी थी।
अदालत ने 4 मार्च को भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जिस पर आरपीएससी ने प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 20 पदों के विरूद्व दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किए सभी 31 अभ्यर्थियों के हर प्रश्न पत्र में 40% अंक है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में किसी नियम की अवहेलना नहीं हुई है।
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