कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों व स्वास्थ्यकर्मियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि को लेकर एक जनहित याचिका दायर की और सरकार को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के आदेश देने का आग्रह किया। जस्टिस संगीत लोढ़ा व डॉ. पीएस भाटी ने इसे जनहित याचिका के क्षेत्राधिकार में नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही यह अपेक्षा भी जताई कि सरकार इस संबंध में यथोचित कदम उठाएगी।

याचिकाकर्ता विश्वास खत्री की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण करने व इसे फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों, पुलिसकर्मी व स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं।

सरकार की ओर से एएजी संदीप शाह ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने में जुटे हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता ने कहा यह अनुग्रह राशि मृत्यु होने की स्थिति में दी जाएगी, लेकिन जान खतरे में डालकर काम करने के लिए किसी तरह की प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है।



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Public interest litigation filed in High Court seeking incentive for doctors, police and health workers doing corona duty, dismissed
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