नगरीय विकास विभाग ने पट्टा व लीजडीड युक्त भूखंडाें पर भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व निर्माण हाेने पर भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने के संबंध में समस्त नगरीय निकायाें काे आदेश जारी किए हैं। संयुक्त शासन सचिव मनीष गाेयल ने आदेश जारी कर बताया कि नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास द्वारा कृषि भूमि की अनुमाेदित एकल पट्टे की याेजनाओं में भूखंड पर पट्टा या लीजडीड जारी करने के उपरांत भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले निर्माण कर लिया जाता है ताे माैके पर किए गए निर्माण यदि भवन विनियम के मानक दंडाें के अनुरूप हाे ताे भवन निर्माण के लिए निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त बिना स्वीकृति निर्माण के लिए अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के रूप में जमा करवाई जाकर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा सकती है। उन्हाेंने बताया कि भवन विनियम मानदंडाें के अनुरूप निर्माण के अतिरिक्त अवैध निर्माण भी किया गया है ताे अवैध निर्माण एक वर्ष में हटाए जाने के लिए आवेदक से शपथ पत्र लिया जाए।
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