विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. सीपी जोशी ने सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों को 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने का निर्देश दिया गया था। इस नोटिस की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में 17 जुलाई को 1 बजे तक सुनवाई पूर्ण नहीं हुई और याचिका अगली तिथि के लिए स्थगित कर दी गई।

इन परिस्थितियों में स्पीकर के वकील इस बात के लिए सहमत हो गए कि 21 जुलाई की शाम 5 बजे तक सचिन पायलट और 18 विधायकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। संविधान की दसवीं अनुसूची में स्पीकर को जो शक्तियां दी हुई हैं, उनका प्रयोग न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। 17 जुलाई तक 19 विधायकों को केवल कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करना था, इस तारीख़ पर स्पीकर को कोई निर्णय/आदेश नहीं सुनाना था।

अब जबकि 17 जुलाई गुजर चुकी है इसलिए मेरी विनम्रराय में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त यह अपेक्षा करते हैं कि19 विधायकों को नया नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि उत्तर देने का जो समय 17 जुलाई तक था, उसे तो आगे नहीं बढ़ाया गया। कानूनी मान्यताओं के अनुसार यह नोटिस प्रभावहीन हो चुका है।एक और महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति की चर्चा करना आवश्यक है। एसओजी विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर उसके समक्ष दर्ज हुई एफआईआर के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रही है।

सोशल मीडिया में वायरल हुई खरीद फरोख्त की बातचीत (जिसमें सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए के सौदे का जिक्र है) की असलियत जानने के लिए आवाजों के नमूने लेने के लिए एसओजी अग्रसर है। एफआईआर में नामित एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में केवल हाईकोर्ट में ही एसओजी के अनुसंधान में हस्तक्षेप करने की शक्ति निहित है।

सीबीआई बिना हाईकोर्ट की आज्ञा के एसओजी के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आगामी बुधवार को राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। इस सत्र में गहलोत सरकार का फ्लोर टेस्ट हो सकता है। कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी की जाएगी। यदि इन सदस्यों ने व्हिप का उल्लंघन किया तो इनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी।



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शिवकुमार शर्मा, रिटायर्ड जज (फाइल फोटो)
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