राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने माउंट आबू सेंचुरी से 10 किमी एरिया में इको सेंसेटिव जोन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार उठाए गए कदम की जानकारी राज्य सरकार से मांगी है। सरकार को इस संबंध में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है।

अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता रुस्तम जहांगीर कामा की ओर से अधिवक्ता विकास बालिया ने माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। सरकार ने पिछले साल प्रारूप अधिसूचना जारी कर आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे।

इस बीच कोर्ट ने गत 14 अगस्त को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह सेंचुरी से 10 किमी के दायरे में स्थित सभी ग्राम पंचायतों से केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय की वर्ष 2012 को जारी की गई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराएं।

शुक्रवार को कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व में इन निर्देश की पालना में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए एएजी संदीप शाह को अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए।



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