एडीजे कोर्ट संख्या 5 की पीठासीन अधिकारी श्वेता शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस के एएसआई पर बोलेरो गाड़ी चढ़ाने के आरोपी जंभेश्वर नगर निवासी प्रेम विश्नोई को जमानत देने से इनकार कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक चांद अली ने पैरवी कर कोर्ट को बताया कि गत 30 जुलाई को जलजोग चौराहे पर एएसआई ओमाराम, पताराम, सुरता देवी व युधिष्ठिर ड्यूटी पर थे।
सुबह 9:30 बजे 12वीं रोड से जलजोग चौराहे की ओर एक बोलेरो आई, जिसे होमगार्ड व महिला कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया। उसने गाड़ी नहीं राेकी ताे एएसआई ओमाराम ने गाड़ी के आगे आकर उसे रुकवाया और पीछे जाने को कहा, लेकिन आरोपी प्रेम ने जान-बूझकर उसे जान से मारने की नीयत से बोलेरो उसके ऊपर चढ़ाने लगा। इस पर एएसआई ने बोनट पर चढ़ वाइपर पकड़ लिए।
आराेपी ने गाड़ी तेज भगाकर ब्रेक लगाए, जिससे एएसअाई नीचे गिर गए व चालक भाग गया। अपराध गंभीर है, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। आरोपी की ओर से कहा गया कि सामान्य दुर्घटना थी, लेकिन पुलिस ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। कोर्ट ने सभी तथ्य सुनने के बाद जमानत देने से इनकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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