एडीजे कोर्ट संख्या चार की पीठासीन अधिकारी डॉ. मनोज जोशी ने खुद काे गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का आदमी बताकर फ्रैक्चर पांव का फ्री में इलाज कराने की धमकी देने वाले आरोपी बीरमाराम उर्फ भाणिया का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। परिवादी सुनील चांडक ने 28 जुलाई को नागौरी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 19 जुलाई को उसके पास कॉल आया और स्वयं को लॉरेंस का आदमी बताया।

उसके पैर का बिना पैसे के इलाज करने काे कहा। उस व्यक्ति से परिवादी को जान से खतरा है। आरोपी ने काेर्ट में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, इसलिए जमानत दी जाए। पुलिस द्वारा पेश केस डायरी देखने से कोर्ट को पता चला कि आरोपी के खिलाफ 28 मामले दर्ज हो रखे हैं। कोर्ट ने जमानत देने इनकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।



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