हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई कर तृतीय श्रेणी अध्यापक (2012-13) से द्वितीय श्रेणी अध्यापक में पदोन्नति को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। याचिकाकर्ता बलवीर रुलानिया व अन्य की ओर से अधिवक्ता महिपाल सिंह देवड़ा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अध्यापक श्रेणी तृतीय सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के तहत जिला परिषद सिरोही द्वारा आयोजित परीक्षा से हुई थी। मंडल पाली के जिला सिरोही के विज्ञान विषय में कटऑफ सबसे कम रही थी। मंडल पाली में जालोर व पाली जिले की कटऑफ सिरोही से अधिक रही थी एवं प्रत्येक जिले का पेपर भी अलग-अलग था।

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली मंडल ने द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए गत 11 मई को पात्रता सूची जारी की, जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं के नाम हैं, लेकिन विभाग द्वारा पुनः एक पात्र सूची गत 23 जून को जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं एवं सिरोही जिले के अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के एक भी तृतीय श्रेणी अध्यापक 2012 के विज्ञान विषय का नाम सूची में नहीं लिया गया। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी ने शिक्षा विभाग के सचिव एवं संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मंडल पाली को नोटिस जारी कर 17 अगस्त तक जवाब तलब किया है।



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