मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मोटर एक्सीडेंट केस में बिना किसी कारण 23 दिन देरी से रिपोर्ट दर्ज कराने और वाहन चालक की असावधानी व लापरवाही साबित नहीं होने पर 31.80 लाख रुपए की क्लेम याचिका खारिज कर दी। प्रार्थी राजकुुमार झाके अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि प्रार्थी ने याचिका में कहा था एक फरवरी 2010 को जब वह सीतापुरा से अपनी स्कूटी से घर आ रहा था तो शाम साढ़े सात बजे लापरवाही से बोलेरो मैक्सी ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। इससे उसके गंभीर चोटें आई, इसलिए बीमा कंपनी, वाहन मालिक और चालक से क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए।



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