राज्य सरकार ने गुरुवार को पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अब इन दोनों कक्षाओं में मुख्य परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षा आयोजित होगी। सप्लीमेंट्री की परीक्षा में पांचवी के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। लेकिन आठवीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में असफल रहे विद्यार्थियों को पुनः इस कक्षा की पढ़ाई करनी होगी।

प्रदेश में हर साल करीब 12 लाख विद्यार्थी आठवीं और करीब 14 लाख से अधिक विद्यार्थी पांचवी की परीक्षा देते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि पांचवी और आठवीं में विधिक रुप से परीक्षा आयोजित के जाने के लिए राजपत्र में संशोधन प्रकाशन किया गया है।

अब इस सत्र से इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा विधिक रूप से आयोजित की जाएगी। पांचवी और आठवीं की मुख्य परीक्षा के 60 दिनों में पूरक परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में कक्षा पांचवी के किसी विद्यार्थी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन 8वीं में पूरक परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को कक्षा आठवीं में ही पुनः अध्ययन करना होगा।

अब तक आठवीं में फेल का प्रावधान नहीं था
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करने का प्रावधान है। अब राज्य सरकार ने आरटीई एक्ट में संशोधन कर आठवीं कक्षा में मुख्य परीक्षा के बाद पूरक परीक्षा और इसमें असफल रहने पर फेल करने का प्रावधान लागू किया है। 5वीं को लेकर केवल सप्लीमेंट्री परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है लेकिन सप्लीमेंट्री में असफल रहने पर भी सभी विद्यार्थी पास होंगे।

केंद्र ने राज्यों पर छोड़ा था निर्णय- केंद्र सरकार ने आरटीई एक्ट में संशोधन कर पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल करने या नहीं करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा था। राजस्थान में केवल आठवीं कक्षा में ही फेल करने का प्रावधान लागू किया है। पांचवी कक्षा में इसको लागू नहीं किया गया।



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केंद्र सरकार ने आरटीई एक्ट में संशोधन कर पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल करने या नहीं करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा था।
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