कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू करने के आदेश दिए थे। इस संबंध में रविवार शाम को जयपुर कमिश्नरेट के लिए एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने आदेश जारी करके 31 अक्टूबर तक शहर में धारा 144 लगा दी। जिसमें बताया कि धारा 144 आदेश निर्वाचन प्रकिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, सरकारी व सार्वजनिक कार्यालय व स्कूल- कॉलेज में होने वाली परीक्षा कक्ष के लिए लागू नही होगी।
इसके अलावा सभी प्रकार की गतिविधियों, रैली, जुलूस व सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग काेविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल हो सकते है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन का सूचना देनी होगी। यह आदेश 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
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