खाद्य सुरक्षा योजना में गरीबों का हक छीनने वाले दो राशन डीलर सिंगोदड़ा की कृष्णा देवी और डालमास गांव के रामप्रसाद शर्मा का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। डीएसओ महेंद्रसिंह नूनिया ने बताया कि दोनों ने बीपीएल परिवार, सरकारी कर्मचारियों, और अन्य जिलों में रहने वाले लोगों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर राशन उठा लिया था। दोनों की एक-एक हजार की गारंटी राशि भी जब्त कर दी है। परिवादी मदनलाल महरिया ने राशन डीलर कृष्णा देवी, जेठ व सिंगोदड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच महेश कुमार ढेवा, एयरफोर्स में कार्यरत सरपंच के बेटा विकास कुमार, ससुर गणेशाराम, नोटेरी पब्लिक पति राजेंद्र कुमार के खिलाफ इस्तगासे से मामला दर्ज करवाया है।

दैनिक भास्कर ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। परिवादी की ओर से दर्ज करवाई गए मामले में सिंगोदड़ा सरपंच महेश कुमार ढेवा, उसके पिता गणेशाराम, डीलर कृष्णा देवी, डीलर के पति राजेंद्र कुमार व सरपंच के बेटे विकास कुमार ने चार साल में गरीबों के हक के राशन का 11.89 क्विंटल गेहूं उठाया था।

एफआईआर में खसरा नंबर के साथ आरोपियों की संपति का उल्लेख करते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा के नियमों में से उक्त पांचों आरोपी एक भी नियम पूरा नहीं करते हैं। फिर भी इन्होंने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर राशन उठाया है। वहीं भोजासर बड़ा में डालमास के राशन डीलर रामप्रसाद शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों व बीपीएल परिवार के नाम से फर्जी तरीके से 16 क्विंटल गेहूं व 63 लीटर केरोसिन उठा लिया था।
आरोप साबित होने के बाद भी नहीं हुई थी कार्रवाई
लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार ने जांच में लिखा है कि सिंगोदड़ा सरपंच महेश कुमार ढेवा आदि ने पात्र नहीं होते हुए भी खाद्य सामग्री ली है। लक्ष्मणगढ़ तहसील की पूर्व प्रवर्तन निरीक्षण सुनीता वर्मा की जांच में भी नियमों के विरूद्ध राशन उठाना पाया गया था। लेकिन मामले को दबा दिया गया। परिवादी मदनलाल महरिया ने लिखित रिपोर्ट थाना बलारां में दी थी। वहीं 4 जून 2020 को एसपी गगनदीप सिंगला को रजिस्टर्ड डाक से रिपोर्ट भेजी। फिर भी कार्रवाई नहीं होने पर इस्तगासे से मुकदमा कराया।



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