भू-रूपांतरण के विधि-विरूद्ध होने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने उक्त प्रकरण की जांच की मांग की है। साथ ही मामले में अधिकारियों एवं इस प्रकरण से जुड़े लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जोधपुर के सारण नगर निवासी सत्यप्रकाश पुत्र पुरखाराम जाखड़ ने बताया कि गांव गूंदीसर पटवार हल्का लंगोड़ तहसील डेगाना के कुल 6 खसरों की 46914 हैक्टेयर भूमि के भू-रूपांतरण को विधि विरूद्ध होने का आरोप लगाया है।
साथ ही उक्त मामले में हुए फर्जीवाड़े एवं भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग की गई है। आरोप है कि उक्त 6 खसरों की कृषि भूमि है, जिनमें छोटूड़ी व सायरराम खातेदार हैं। आरोपियों ने कूटरचना, मिलीभगत करते हुए झूठे कागजात तैयार किए हैं, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों ने राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 3 की अवज्ञा कर विधि विरूद्ध भू-रूपांतरण का आदेश जारी करने में भूमिका अदा की है।
इससे सरकार को राजस्व हानि भी पहुंची है। आरोप लगाया गया कि शैक्षणिक भू-रूपांतरण के लिए नियमानुसार 60 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता होती है, लेकिन उक्त भूमि के लिए केवल 25 फीट रास्ते को 60 फीट दर्शाते हुए भूरूपांतरण कर दिया गया है जो विधि-विरूद्ध है।
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