शहर में काेराेना के चलते अब 100 लोगों से अधिक भीड़ इकट्ठा करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे आयाेजकाें पर कार्रवाई के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विकास अधिकारी काे सरकार की तरफ से अधिकृत किया गया है।

इस संबंध में गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है।

ऎसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्रवाईकी जाएगी।

उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऎसे मामलाें में कार्रवाई करने के लिए संबंधित क्षेत्र के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा ब्लॉक विकास अधिकारी अधिकृत होंगे।



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