जिले में 15 नवसृजित एवं 17 रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए 24 नवंबर तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं। जिला रसद अधिकारी लल्लूराम मीणा ने बताया कि जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों में आहोर तहसील में पीपरला की ढाणी व भंवरानी, बागोड़ा तहसील में कोडीध्वेचा, बाली, नया चैनपुरा व छजाला, भीनमाल तहसील में दांतीवास व भीनमाल शहर, जसवंतपुरा तहसील में गोलाना व खाण्डादेवल, रानीवाड़ा तहसील में जाखड़ी, सांचौर तहसील में दांता, अचलपुरा-।, गुंदाउ व अरणाय तथा चितलवाना तहसील में तैतरोल व चिमडावास में रिक्त उचित दुकान के आवंटन के लिए आमंत्रित किये गये हैं।

इसी प्रकार नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों में बागोड़ा तहसील में नई मोरसीम, नवापुरा ध्वेचा, जसवंतपुरा तहसील में पावली-।।, सांचौर तहसील में कुडा, मेडाजागीर, बडसन, चौरा-।।, वासन व ने लिया तथा चितलवाना तहसील में गिरधर धोरा, माधोपुरा, पादरडी, सुजानपुरा, सिपाईयों की ढाणी व मेलावास में नवसृजित उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गये हैं।

उन्होंने बताया कि उक्त दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय में जारी किये जायेंगे तथा अन्य किसी स्थान यथा-टाईपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया हैं। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी जालोर के नाम से जमा कराया जाकर प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 नवम्बर 2020 को सायं 6 बजे नियत हैं।

नियत तिथि पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के मामलों में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम का या वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड में उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकान के लिए सभी श्रेणी के आवेदकों की अंतिम तिथि 24 नवम्बर तक ,आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक के दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए एवं आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा नई न्यूनतम एक लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र जो छ: माह से पुराना न हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है। विभिन्न न्यायालयों के विचाराधीन उचित मूल्य दुकानों के मामलों में सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित होने पर उन स्थानों के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। जो अस्वीकार्य होंगे।

आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे तथा जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें छ: माह में मापदण्ड पूरे किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा दुकान का ब्लू-प्रिन्ट नक्शा व किराये या स्वयं की दुकान के स्वामित्व का प्रमाण पत्र या किरायानामा भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

आवेदक पूर्व में ई.सी.एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ हो और न ही विधिक रूप से अयोग्य या दिवालिया घोषित किया गया है तथा आवेदक के परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान नहीं होनी चाहिए। आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी या पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि घोषित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने व कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

आवेदक की शैक्षिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जारी कोर्स आरकेसीएल या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के पत्रों को भी आवंटन के लिए स्वीकार किया जायेगा।

महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला स्वयं अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होना आवश्यक है। आवेदन पत्र अवकाश के दिनों को छोडक़र कार्यालय समय में 24 नवम्बर, 2020 को सायं 6 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं।



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