न्यायालय पाॅक्सो क्रम संख्या एक ने शनिवार को 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 16 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि 14 जून 2013 को परिवादी द्वारा कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 जून को रात 9 बजे मेरे दूर का रिश्तेदार संतोष जो कि मेरे साथ ही फैक्ट्री में काम करता था, वह आया और बोला कि मेरी पत्नी के डिलीवरी हुई है। खाना बनाने के लिए तुम्हारी बच्ची को भेज दो। मेरी बच्ची उसके साथ खाना बनाने के लिए उसके घर चली गयी।

रात के करीब 12 बजे रोती हुई आई। उसने बताया कि संतोष ने मेरे साथ गंदा काम किया। हम लोग घर गए तो वह भाग गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया। पुलिस अनुसंधान के पश्चात आरोपी संतोष पुत्र चिरंजीलाल सहरिया निवासी फरेदुआ तलेटी थाना कस्बा थाना जिला बारां हाल क्वार्टर नंबर 25 टेक्नोफ्लाइ एश,रीको एरिया,नांता कुन्हाड़ी के विरुद्ध धारा 376( 2)(एन) आईपीसी व 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई आरोपी को 16 साल की कड़ी सजा सुना दी।



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