प्रदेश के 15 हजार वाहन चालकों भारी—भरकम जुर्मानों से राहत मिलने वाली है। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से पहले इन वाहनों के चालान हो चुके थे। लेकिन एक्ट आने के बाद विभाग चालान की राशि नए जुर्माने के आधार पर वसूल रहा था। इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाच​रियावास ने रोक लगा दी थी। अब इसकी फाइल परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक के पास भिजवाई है। यहां से वाहन चालकों को जल्द ही राहत मिलेगी।

वाहनों के चालान की राशि को पुराने जुर्मानों के आधार पर ही वूसला जाएगा। गौरतलब है कि आठ जुलाई को प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था। एक्ट में जुर्मानों की राशि को बढ़ा दिया गया था। परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहन स्वामियों को एमनेस्टी योजना के माध्यम से एक बड़ी राहत दी जा रही है।



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